डीएफएससी निशांत राठी ने नहीं दी सूचना, निदेशक ने 7 दिन में सूचना देने के दिए आदेश
सूचना उपलब्ध न करवाने पर लिखित स्पष्टीकरण सहित चंडीगढ़ बुलाया
द न्यूज इनसाइडर
करनाल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग चंडीगढ़ के अतिरिक्त निदेशक ने डी.एफ.एस.सी. निशांत राठी को आरटीआई एक्ट के तहत आवेदनकर्ता को सूचना न देने के चलते कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त निदेशक ने डीएफएससी को 18 जनवरी को लिखित स्पष्टीकरण के साथ उनके समक्ष हाजिर होने के आदेश दिए है। यही नहीं 7 दिन के अंदर आवेदनकर्ता को सूचना देने के आदेश जारी किए हैं। अगर डीएफएससी ऐसा नहीं करते तो उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही के लिए मामला खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक के पास भेज दिया जाएगा। यहीं नहीं डीएफएससी को स्पष्ट निर्देश दिए है कि इस मामले में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा या यूं कहे कि कोई टाल-मटौल सहन नहीं की जाएगी।
ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त निदेशक ने डी.एफ.एस.सी. को एक ही मामले में ऐसे सख्त आदेश दिए हो, आवेदनकर्ता ने 3 मामलों के संद्रर्भ में सूचना मांगी थी। सूचना देने में आनाकानी के चलते आवेदनकर्ता ने विभाग के अतिरिक्त निदेशक के पास प्रथम अपील कर दी। अपील के बाद तीनों ही मामलों में डीएफएससी को आवेदनकर्ता को 7 दिन के अंदर सूचना देने के आदेश दिए साथ उनके समक्ष लिखित स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं अगर डीएफएससी निशांत राठी अतिरिक्त निदेशक के आदेशोनुसार सूचना नहीं देते तो राज्य जनसूचना अधिकारी चंडीगढ़ के पास अपील की जाएगी।
प्रथम मामला:
द न्यूज इनसाइडर के संपादक मनोज ठाकुर ने डीएफएससी निशांत राठी से जन सूचना अधिकार के तहत मोदीपुर में धान खरीदने के लिए जो मंडी खोली गई थी। उसके बारे में जानकारी मांगी थी। 8 बिंदुओं के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन डीएफएससी ने जानकारी नहीं दी। मामले में अतिरिक्त निदेशक ने 7 दिन में सूचना देने के आदेश दिए है साथ ही 18 जनवरी को चंडीगढ़ लिखित स्पस्टीकरण के साथ बुलाया हैं।
दूसरा मामला:-
द न्यूज इनसाइडर के संपादक मनोज ठाकुर ने घरौंडा स्थित जय हनुमान राइस मिल व एसएसजी फूड के संबंध में जानकारी डीएफएससी से मांगी थी, लेकिन जानकारी नहीं दी। जो जानकारी मांगी गई थी, उसके पांच बिंदु थे। इस मामले में भी डीएफएससी को 7 दिन में सूचना देने के आदेश दिए है साथ ही 18 जनवरी को अपने समक्ष हाजिर होने के आदेश जारी किए।
तीसरा मामला:
द न्यूज इनसाइडर के संपादक मनोज ठाकुर ने डीएफएससी निशांत राठी को इंसपेक्टर समीर विशिष्ट के खिलाफ शिकायत दी थी। जब शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आवेदनकर्ता ने शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। इस बारे में स्थिति जानने के लिए जनसूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी, जो नहीं मिली। जिस पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के अतिरिक्त निदेशक के पास प्रथम अपील लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त निदेशक ने 7 दिन में जानकारी मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं।
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